हाईवे के किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए चस्पा की गई नोटिस।
अयोध्या।
अयोध्या-प्रयागराज हाईवे के किनारे अतिक्रमण करके दुकान संचालित कर रहे दुकानदारों को लोक निर्माण विभाग द्वारा अपनी दुकान हटाने के लिए नोटिस दिया गया है। नोटिस मिलने के बाद दुकानदारों में हलचल है।
लोक निर्माण विभाग सुल्तानपुर के अधिशासी अभियंता द्वारा नेशनल हाईवे के किनारे अतिक्रमण की जद में आ रहे दुकानदारों की दुकानों पर नोटिस चस्पा कराई गई है। निर्देशित किया है कि भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एवं उतर प्रदेश शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में उपसचिव के पत्र संख्या 24ई/23-11-2024 के अनुपालन में नेशनल हाइवे के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि राष्ट्रीय मार्ग की सड़क सीमा में अनाधिकृत रूप से कुछ दुकानदारों द्वारा अस्थाई अवैध कब्जा अतिक्रमण अवैध ढंग से किया गया है। अतिक्रमण होने से राष्ट्रीय मार्ग पर आवागमन बाधित हो रहा है। और ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। राष्ट्रीय मार्ग की सीमा मे अतिक्रमण किया जाना राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण भूमि एवं यातायात अधिनियम 2002 का उल्लंघन है। जो सड़क सुरक्षा की दृष्टि से घातक है।
अतिक्रमणकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि नोटिस मिलने के 72 घंटे के भीतर अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लें। अवैध अतिक्रमण न हटने पर राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण भूमि अधिनियम 2002 के तहत अतिक्रमण को बलपूर्वक हटाते हुए व्यय की गई धनराशि अतिक्रमणकर्ता से वसूल की जाएगी तथा एक्ट में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार जुर्माना वसूली के साथ अन्य कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
बताया गया कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर निर्माण होने के बाद प्रयागराज हाईवे पर वाहनों की संख्या बढ़ने से समस्या पैदा हुई है। कुछ समय बाद प्रयागराज कुंभ का मेला होने के चलते भी ट्रैफिक जाम की संभावना जताई जा रही है। हाईवे के किनारे बाजारों में कई जगह अतिक्रमण होने के चलते सड़क हादसों में भी बढ़ोतरी हुई है। जिसके चलते लोक निर्माण विभाग द्वारा पहल शुरू की गई है।