एआरटीओ सहित पांच के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज।
अयोध्या
अयोध्या जिले के इनायत नगर थाना क्षेत्र के अहरन सुवंश गांव निवासी किसान का ट्रैक्टर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर तीसरे पक्ष के नाम हस्तांतरित किए जाने के मामले में एआरटीओ अयोध्या सहित कार्यालय के लिपिक एवं सरदार ऑटो मोबाइल्स अयोध्या के प्रोपराइटर सहित पांच लोग बुरे फंस गए हैं। पीड़ित कृषक की तरफ से कोर्ट के आदेश पर इनायत नगर पुलिस ने एआरटीओ अयोध्या राजेश प्रताप सिंह एवं आयशर ट्रैक्टर कंपनी के प्रोपराइटर सरदार गुरुसेवक सिंह और आरटीओ कार्यालय के लिपिक सहित पांच के खिलाफ धोखाधड़ी की गंभीर आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस अभी मामले में किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है।
मिली प्राप्त जानकारी के अनुसार इनायत नगर थाना क्षेत्र के अहरन सुबंश गांव निवासी राम बहादुर (पुत्र) यदुनाथ का आरोप है कि उसके पास आयशर ट्रैक्टर यूपी 42 एफ 9782 था। वह दिल की गंभीर बीमारी से ग्रसित है। दवा इलाज के लिए उन्होंने अपना ट्रैक्टर बेचने का फैसला किया। जिसके लिए उन्होंने सरदार ऑटोमोबाइल के एजेंट से संपर्क किया और वह सरदार ऑटोमोबाइल में जाकर गुरुसेवक सिंह से 2 लाख 25 हजार में सौदा तय किए।
सरदार ऑटोमोबाइल द्वारा यह बताया गया कि एक माह में आपको रुपए का भुगतान कर दिया जाएगा। जिससे आप अपना दवाई इलाज कर सकते हैं। महीना तक दौड़ने के बाद उसे पैसा तो नहीं दिया गया, बल्कि परिवहन विभाग अयोध्या में तैनात एआरटीओ राजेश प्रताप सिंह व लिपिक अनुराग सोनकर से साथ गांठ करके फर्जी प्रपत्र बनाया तथा उक्त ट्रैक्टर इश्तियाक नामक किसी व्यक्ति के हांथ बेंच दिया गया।
उपरोक्त मामले में पीड़ित किसान थाने से लेकर जिले के आला अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगाता रहा, लेकिन कहीं पर उसकी सुनवाई नहीं हुई। अंत में थक हारकर उसने न्यायालय की शरण लिया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से उपरोक्त मामले में मुकदमा दर्ज किए जाने का आदेश पारित किया गया। जिसके आधार पर इनायत नगर पुलिस ने उप संभागीय अधिकारी राजेश प्रताप सिंह सरदार गुरु सेवक सिंह अनुराग सोनकर इश्तियाक एवं एजेंसी के कर्मी गुप्ता के विरुद्ध धारा 406, 419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।