अयोध्या जिले के रौनाही थाना के जगनपुर निवासी रेहान अहमद खान की मौत के मामले में 50 लाख क्षतिपूर्ति दिए जाने के लिए उनकी पत्नी व बच्चों ने अवध आर्थो सेंटर के मालिक के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया है। इसे सुनवाई के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने स्वीकार कर लिया है। अगली पेशी 23 अप्रैल नियत की गई है।
अधिवक्ता अभिषेक पांडेय ने बताया कि रेहान अहमद खान 30 अप्रैल 2023 को सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। पुलिस ने रेहान और उनके भाई अब्दुल कलाम को जिला अस्पताल भिजवाया। अवकाश होने के नाते अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं ही उपलब्ध थीं। इस पर रेहान के भाई समीर अहमद उन्हें अवध आर्थो सेंटर ले गए। रेहान को ऑपरेशन थिएटर में छोड़कर सेंटर का कर्मचारी रामप्यारे प्रजापति बाहर आया। इलाज के नाम पर रेहान के भाई से 15 हजार नगद और 3200 ऑनलाइन जमा करवाया। रात 1 बजे के आसपास कर्मचारी रामप्यारे प्रजापति ने बाहर आकर बताया कि रेहान अहमद खान की मृत्यु हो गई और उसका शव ओटी से बाहर निकाल दिया। रेहान की मृत्यु का प्रमाण पत्र व इलाज का पर्चा मांगने पर डॉ. और वहां के कर्मचारी तीमारदारों से गाली गलौज की और धक्का मुक्की करने लगे। अस्पताल की दवा-इलाज के पर्चे में केवल दाहिने पैर की हड्डी का फ्रैक्चर पाया गया। डॉ. अब्दुस्सलाम के गलत इलाज के कारण रेहान अहमद खान की मृत्यु हो गई। इस पर उनकी पत्नी पुत्री व उनके भाई द्वारा मुकदमा किया गया है।
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