अयोध्या कम समय में निवेश पर ज्यादा लाभांश देने के नाम पर निवेशकों से ठगी का एक और मामला प्रकाश में आया है। ठगी और धोखाधड़ी हुए दो निवेशकों ने अदालत के माध्यम से कंपनी के निदेशकों समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।
अलग-अलग शिकायत में गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र स्थित बल्लीपुर पंडित का पुरवा खरगूपुर निवासी राजेश कुमार पांडेय व लौवावीरपुर निवासी राजेंद्र प्रसाद तिवारी का कहना है कि वर्ष 2012 में वाराणसी की स्काईटच इन्फ्राटेक इण्डिया लिमिटेड कम्पनी ने नगर कोतवाली के देवकाली क्षेत्र स्थित कैलाश भवन में अपनी शाखा खोली थी। कंपनी की ओर से उनको रकम का निवेश करने और कराने पर मोटा मुनाफा का लालच दिया गया और कंपनी के पदाधिकारियों से मिलवाया गया । झांसे में आकर राजेश ने स्वयं तथा अन्य का वर्ष 2012 से 2015 तक आरडी व एफडी के मद में कुल 17 लाख और राजेंद्र प्रसाद ने 25 लाख रुपये जमा कराए। कंपनी ने कागजात भी दिए, लेकिन परिपक्वता अवधि के पूर्व वर्ष 2016 में शाखा बंद कर भाग गए। दबाव बनाने पर धमकी दी गई तथा कोई रकम देने से इंकार कर दिया गया।
पुलिस से लेकर अधिकारियों और ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ितों ने अदालत का सहारा लिया तो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का निर्देश दिया।
नगर कोतवाल अश्विनी पांडेय ने बताया कि अदालत के आदेश पर पुलिस कंपनी के सुरेन्द्र कुमार पटेल निवासी ग्राम चित्रसेनपुर थाना मिर्जामुराद, वाराणसी व राजकुमार राय निवासी भगवानपुर बीएचयू, अरुण कुमार सिंह निवासी नेवाडीहा, जौनपुर, जगदम्बा प्रसाद वर्मा निवासी ग्राम घाटमपुर थाना कैन्ट, अयोध्या तथा सुरेश कुमार बिन्द पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में जुटी है।
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