मुजफ्फरनगर । पर्यावरण समिति एवं गंगा समिति की बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट स्थित लोकवाणी सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया गया। इसमें पॉलिथिन के खिलाफ अभियान चलाने और कूड़ा फेंकने वालों पर पचास हजार रुपए तक जुर्माना लगाने का ऐलान किया गया।
जिलाधिकारी चंद्र भूषण सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित लोकवाणी सभागार में गंगा समिति एवं पर्यावरण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। जिलाधिकारी द्वारा बैठक के बिन्दुवार समीक्षा करतें हुए जल निगम के अधिकारीयों को निर्देश दिये कि एसटीपी प्लांट का कार्य तेजी से पूर्ण कराए जाये‚ शासन से एसटीपी प्लांट हेतु बजट प्राप्त हो चुका है इसका कार्य बिना रुके पूर्ण कराया जाए। डर्ग विभाग को निर्देशित किया कि जनपद के समस्त चिकित्सालयों से बायों मैडिकल वेस्ट का कलैक्शन कराते हुए उनका निस्तारण नियमानुसार कराया जायें। परिवहन विभाग द्वारा बताया गया कि मोटर वाहनों द्वारा फैलने वाले प्रदूषण को नियंन्त्रण किये जाने हेतु गत माह जनपद में 78 वाहनों पर कार्यवाही की गई जिसके अंतर्गत 77000 जुर्माना प्राप्त किया गया।
जिलाधिकारी द्वारा समस्त अधिशाषी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि शासन द्वारा प्लास्टिक एवं पॉलिथीन के उपयोग पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगा दिया गया है परन्तु अभी तक मानकों का उल्ल्घंन करअनेक व्यवासायिक प्रतिष्ठानों द्वारा इनका प्रयोग किया जा रहा है जो कि पर्यावरण के लिए अत्यन्त हानिकारक है। इसके लिए उन्होनें सिटी मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में अधिशासी अधिकारी⁄प्रदूषण विभाग के अधिकारियों की कमेटी का गठन कर साप्ताहि अभियान चलाये जाने के निर्देश दियें। साथ ही अभियान के समय विडीयोंग्राफी कराये जाये जिससे कि किसी भी अप्रिय घटना ना गठित हो सकें एवं अभियान में पारदर्शिता रहें एवं प्लास्टिक एवं पॉलिथीन पकडे जाने पर भारी जुर्माना लगाया जायें। इसके अतिरिक्त बैठक में शहर के सौन्दर्यकरण और ड्रेनेज की समस्या आदि पर जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित अधिकारियों के साथ गंभीरता से चर्चा की गई एवं कूड़े के निस्तारण हेतु कलस्टर बनाते हुए सॉलि़ड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के माध्यम से कूड़ा से पाॅलिथीन को अलग करते हुए उसका निस्तारण कराया जायें एवं घरेलु कूडे को अलग कर उससे खाद्य का निर्माण कराया जायें।
जिलाधिकारी महोदय द्वारा गंगा समिति की बैठक में शुक्रताल को स्वच्छ बनाने के लिए आसपास के इंडस्ट्रीज को साफ सुथरा रखे जाने के निर्देश दिए एवं इंडस्ट्रीज में प्लास्टिक के इस्तेमाल रोकने एवं उद्योगों द्वारा सडक पर कूडा डालने के लिए ₹50000 का जुर्माना वसूला जायें।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा बताया गया कि प्लास्टिक एवं पॉलिथीन के उपयोग को रोकने हेतु सर्वप्रथम दिनांक 25 जुलाई से अभियान चलाकर नगर की तरफ आने वाले मार्गों पर कूडा हटाया जायेगा एवं उन स्थानों पर जो उद्योग एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान कूडा फैलायेगा उसके विरुद्व रुपये 50‚000 का जुर्माना लगाया जायेगा।
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