अयोध्या कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय खिरौनी मया गोसाईगंज के प्रधानाध्यापक अखंड प्रताप सिंह पर जानलेवा हमला करने के मामले में सहायक अध्यापक के खिलाफ जानलेवा हमला, लूट समेत अन्य धाराओं में बुधवार को रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। यह रिपोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट अतुल पाल की कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई है। अधिवक्ता मार्तंड प्रताप सिंह ने बताया कि घटना 19 फरवरी 2024 की है।
कंपोजिट विद्यालय गोसाईगंज में इंचार्ज प्रधानाध्यापक अखंड प्रताप सिंह व सहायक अध्यापक संतराम के बीच मारपीट हुई थी। जिसमें संतराम अपने तीन-चार अन्य सहयोगियों के साथ इंचार्ज प्रधानाध्यापक को लोहे की रॉड से मारा था। जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आई थीं। उनके कंधे की हड्डी टूट गई थी। हमले के दौरान शर्ट की जेब में रखा 6000 रुपये, जरूरी कागजात, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि लूट लिया गया था। घटना की रिपोर्ट थाने पर दर्ज नहीं हुई और न पुलिस ने इंचार्ज प्रधानाध्यापक का मेडिकल परीक्षण ही करवाया। मामले में संतराम की तहरीर पर पीड़ित के खिलाफ ही थाने पर एससी एसटी समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई। इस पर प्रधानाध्यापक ने अदालत की शरण ली और अर्जी देकर रिपोर्ट दर्ज करवाने की याचना की। सुनवाई के बाद कोर्ट में मामले में रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना करने का आदेश थानाध्यक्ष गोसाईगंज को दिया था। कोर्ट के आदेश पर मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
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