सरकारी विभागों में नहीं चलेंगे 15 साल पुराने वाहन।

सरकारी विभागों में नहीं चलेंगे 15 साल पुराने वाहन,एक अप्रैल 2023 से स्क्रैप पॉलिसी लागू करने के निर्देश।

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अयोध्या।

उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों में 15 साल से अधिक पुराने वाहन नहीं चलेगें। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से सभी विभागों एडवाइजरी जारी किया है। जिसमें एक अप्रैल 2023 को 15 साल रजिस्ट्रेशन पूरे करने वाले वाहनों को स्क्रैप करने के बारे में कहा गया है। अब इन वाहनों के स्थान पर विभाग को इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदना होगा।  यूपी में 1 अप्रैल 2023 से पहले 15 साल पुराने सभी वाहनों को स्क्रैप में भेजने की तैयारी है। केंद्र सरकार की स्क्रैप पॉलिसी को योगी सरकार प्रदेश में भी लागू करने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्यों के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों के सभी 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करना होगा। नए नियम के तहत निगमों और परिवहन विभाग की बस और अन्य गाड़ियों के लिए भी अनिवार्य होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार, यूपी सरकार 15 साल पुराने निजी वाहनों के साथ-साथ विभागों में लगे वाहनों को भी स्क्रैप में बदलने की तैयारी कर रही है। इसके लिए माइलस्टोन तय किए गए हैं।

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