मिल्कीपुर विधानसभा में वोटिंग का रास्ता हाईकोर्ट ने किया साफ, दिसंबर में मतदान संभव।
अयोध्या।
अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। जिस याचिका के कारण मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं हो सका वह याचिका वापस हो गई है। लखनऊ हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले भाजपा नेता बाबा गोरखनाथ की इसे वापस लेने के लिए अपील की थी। इसे सोमवार को अदालत ने मंजूरी दे दी। इसके साथ ही याचिका भी वापस हो गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई कर रहे जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। जिस दिन उपचुनाव घोषित हुए थे उसके अगले दिन ही भाजपा प्रत्याशी रहे बाबा गोरखनाथ ने याचिका वापस लेने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। बाद में सपा ने अड़ंगा लगा दिया था।
माना जा रहा है कि कोर्ट से याचिका वापस होने के कारण चुनाव आयोग कभी भी इस सीट पर चुनाव का ऐलान कर सकता है। विधानसभा की किसी सीट को छह महीने तक ही रिक्त रखा जा सकता है। मिल्कीपुर से विधायक रहे अवधेश प्रसाद के जून में सांसद बनने के बाद से यह सीट रिक्त है। अगले महीने अवधेश प्रसाद के इस्तीफे को छह महीने पूरे हो जाएंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि दिसंबर में यहां चुनाव हो सकता है।
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