पूर्व विधायक गरिमा सिंह और पुत्र बरी।
सुल्तानपुर।
सुल्तानपुर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने सोमवार को अमेठी की पूर्व भाजपा विधायक गरिमा सिंह व उनके (पुत्र) अनंत विक्रम सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष केस साबित नहीं कर पाया है। फैसले से पूर्व विधायक व उनके पुत्र को बड़ी राहत मिल गई है।
वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान छह फरवरी, 2017 को बिना अनुमति जुलूस निकालने के आरोप में अमेठी जिले के गौरीगंज थाने में तत्कालीन कोतवाल आरपी शाही ने पूर्व भाजपा विधायक गरिमा सिंह व उनके पुत्र अनंत विक्रम सिंह के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।
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