पूर्व विधायक खब्बू तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, मुख्य न्यायाधीश ने दी जमानत, 3 दिन के भीतर होंगे जेल से बाहर |

अयोध्या|
गोशाईगंज के विधायक रहे इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। उनकी सजा पर रोक लगाने के साथ ही कोर्ट ने उन्हें 3 दिन के भीतर जेल से रिहा करने का आदेश दिया हैl
इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी को फैजाबाद न्यायालय की जज पूजा सिंह ने फर्जी मार्क शीट के मामले में 15 अक्टूबर 21 को 5 साल की सजा सुनाई थीlइस आदेश को उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ की न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने जनवरी 22 के आदेश में बरकरार रखा थाl।