पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष समेत पांच के खिलाफ वारंट।
सुल्तानपुर।
सुल्तानपुर जिले में धोखाधड़ी कर व्यापारी नेता का मकान दूसरे के नाम दर्ज करने के मामले में एसीजेएम चतुर्थ पौमेला श्रीवास्तव ने वारंट आदेश जारी किया है।
वारंट में अमेठी के जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि की पत्नी व पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी समेत पांच आरोपियों के नाम शामिल हैं। कोर्ट ने आदेश आरोपियों के हाजिर नहीं होने पर दिया है। अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। अमेठी निवासी घनश्याम उर्फ पप्पू उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नगर अध्यक्ष हैं।
घनश्याम ने अमेठी के जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि की पत्नी व पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी और मोहल्ले के ही लल्लू प्रसाद, लालजी, पुजारी लाल व संगम लाल के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया है।