अयोध्या सर्किट हाउस का कमरा न बुक करने पर पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार मिश्रा को जान से मार डालने की धमकी देने के मामले में सपा के पूर्व एमएलसी तिलक राम वर्मा को कोर्ट ने छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस ने उस पर 2000 जुर्माना भी किया है। फैसला एमपी एमएलए के विशेष मजिस्ट्रेट प्रशांत कुमार शुक्ला की अदालत से गुरुवार को हुआ।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संजय दुबे व एपीओ आलोक कुमार पांडेय ने बताया कि घटना 21 जून 2013 की है। तत्कालीन समाजवादी पार्टी के सांसद प्रत्याशी तिलकराम वर्मा ने पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार मिश्रा के सीयूजी नंबर पर फोन कर उन्हें चुनाव प्रचार के लिए सर्किट हाउस में लगातार एक कमरा आवंटन के लिए कहा। सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा लगातार रहने के लिए सर्किट हाउस का आवंटन नहीं किया। इस पर तिलकराम वर्मा आग बबूला हो गए और कहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर तुमने सर्किट हाउस मुझे आवंटित नहीं किया तो कार्यकर्ताओं के सामने तुम्हें मारूंगा। स्थानांतरण करवा कर तुम्हें मैं पिटवा कर यहां से भगाऊंगा। इस घटना से सिटी मजिस्ट्रेट का परिवार काफी सदमे में था। यह मामला उसे समय काफी चर्चित हुआ और मीडिया में उछलने के बाद सांसद प्रत्याशी तिलकराम वर्मा का टिकट काट दिया गया था। हालांकि बाद में ये एमएलसी बने थे।
कोर्ट ने सजा सुनाए जाने के बाद तिलकराम वर्मा की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए , उन्हें जमानत पर रिहा करने का भी आदेश दिया।
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