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सुलतानपुर में एक महीने पहले पुलिस की मुठभेड़ की थ्योरी कोर्ट में फेल हो गई। कोर्ट ने आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली है। मुठभेड़ में जिन आरोपियों को पुलिस ने दबोचा था, वो विजेथुआ महावीरन धाम दर्शन करने गए थे। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने दोनों को पकड़ा और मुठभेड़ दिखाकर उन पर चोरी के 7 मुकदमे लगा दिए थे। करौंदीकला पुलिस ने 14 मार्च की शाम खुशियारी गांव के पास से दो संदिग्ध को पकड़ा था। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के बाद जब पुलिस इनसे माल बरामद करने के लिए हरीपुर जंगल में ले गई तो अवैध असलहा निकालकर दोनों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया और भागने लगे थे। बदमाशों की गोली सिपाही गगन दीप साहनी को लगी थी। जवाब में पुलिस टीम ने भी फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी थी। सभी को घायल अवस्था में सीएचसी लाया गया था। घायलों की पहचान जौनपुर जिले के बदलापुर निवासी मोनू यादव बदलापुर, व सरपतहा निवासी करुणा शंकर उर्फ कामता पाठक के रूप में हुई है। करुणा पर लूट सहित करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। वहीं, अब आरोपियों के अधिवक्ता राजन शुक्ला ने खुलासा किया है कि उनके मुअक्किल विजेथुआ महावीरन में हनुमान जी का दर्शन करने आए थे। जहां पर 14 मार्च को पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान उन्हें रोका। 15 मार्च की सुबह फर्जी मुठभेड़ दिखाकर उन पर चोरी के सात मुकदमे लगाए और जेल भेज दिया। पुलिस कोर्ट में मेडिकल तक नहीं पेश कर सकी। अंत में अदालत में दोनों को सशर्त जमानत देने का आदेश दिया है।
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