धोखाधड़ी के आरोपी को नहीं मिली जमानत।
सुल्तानपुर।
सुल्तानपुर जिले में धोखाधड़ी कर जमीन का बैनामा लिखाने के मामले में जेल में निरुद्ध कूरेभार थाने के बेला सैदखानपुर गांव निवासी सुनील वर्मा की जमानत अर्जी सोमवार को एडीजे द्वितीय राकेश पांडेय ने खारिज कर दी।
कूरेभार थाने के ग्राम किशुनी का पुरवा सैदखानपुर निवासी कुन्नू प्रजापति का कहना है कि बीते 24 अगस्त को उनके घर पर सैलखा सैदखानपुर निवासी विपिन कोरी व अंशू आए थे और तालाब का पट्टा लेने व गवाह बनने के लिए अपने साथ सुल्तानपुर ले गए थे।
कुन्नू प्रजापति का आरोप है कि उन्हें नशीला पदार्थ मिलाकर चाय पिला दी गई और उसके बाद उन्हें रजिस्ट्री ऑफिस ले जाकर जबरन अंगूठे के निशान लगवाए गए थे। कुन्नू प्रजापति का यह भी आरोप है कि उनका कूरेभार में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में आरोपी सुनील वर्मा ने खाता खुलवाकर पासबुक अपने पास रख लिया। बाद में पता चला कि आरोपी सुनील वर्मा ने धोखाधड़ी से दो लाख रुपये का चेक दिखाकर कुन्नू प्रजापति की जमीन का बैनामा लिखवा लिया।
बीते 11 सितंबर की रात में आरोपी सुनील वर्मा, अंशू वर्मा व कामता ने कुन्नू प्रजापति के घर जाकर शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने कुन्नू प्रजापति की तहरीर पर गत 13 सितंबर को सुनील वर्मा व अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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