सुलतानपुर जिले में पॉक्सो कोर्ट ने प्रतापगढ़ के रहने वाले मस्जिद के इमाम को रेप के मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। किशोरी को अरबी पढ़ाने के लिए बुलाकर बहला फुसलाकर वो उसे रायबरेली ले गया था और वहां बंधक बनाकर कई दिनों तक दुष्कर्म करने के बाद जान से मारने की धमकी भी दी। कोर्ट आरोपी पर 30 हजार का अर्थदंड भी ठोका है।
विशेष लोक अभियोजक रमेश चंद्र सिंह ने बताया कि पीड़िता की मां ने 6 सितम्बर 2022 की रात में नगर कोतवाली में एफआईआर लिखाई थी। उसके अनुसार उसकी दो नाबालिग बेटियां, उसी दिन एक बजे घर से मौसा के यहां जाने के लिए निकलीं। रास्ते में 17 साल की बड़ी बेटी ने अमहट में इश्तेखार से मिलने जाने की बात कही और छोटी बहन को छोड़ चली गई। शाम तक जब बेटी नहीं आई तो परिजन घर के पास मस्जिद में नमाज पढ़ाने और बेटियों को अरबी पढ़ाने वाले इश्तेखार के घर बिबिया करनपुर चिलबिला प्रतापगढ़ गए। इश्तेखार के पिता व भाई ने बताया कि वह शादीशुदा है और तीन महीने से घर नहीं गया था।
एफआईआर लिखने के बाद पुलिस ने तलाश शुरू की, तो पांच दिन बाद वह किशोरी के साथ पकड़ा गया। किशोरी ने बताया कि जब वह इश्तेखार से अमहट में मिली, तो वह उसे बाइक से रायबरेली ले गया। वहां एक कमरे में पांच दिन बंद रखा और उसके साथ रेप किया। विरोध करने पर मार डालने की धमकी देता था।
अभियोजन ने 6 व बचाव पक्ष ने न्यायालय में एक गवाह परीक्षित कराया। जज पवन कुमार शर्मा ने साक्ष्यों के आधार इश्तेखार को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।
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