हत्या के मामले में बयान नहीं दर्ज कराने पर सीओ के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सीओ को आगामी 27 जुलाई को कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। संभल जनपद के असमोली निवासी कासिम अली ने 10 नवंबर 2006 को हत्या की तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके भाई हाजी अहमद अली के घर रात में कुछ चोर घुस गए थे। आहट सुनकर भाई की पत्नी सरवरी की आंख खुल गई और उन्होंने शोर मचाते हुए चोरों को पकड़ने का प्रयास किया। इसी दौरान चोरों ने गोली चला दी। गोली हाजी अहमद अली को लगी थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी।इस मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने विवेचना की। उन्होंने हत्यारोपी बालक और वीर सिंह को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा किया था। इसके बाद दोनों आरोपी जेल भेज दिए गए थे। पुलिस ने केस की विवेचना पूरी करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या तीन सरोज कुमार यादव की अदालत में चल रही है।
अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष भटनागर ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पत्रावली में लगभग सभी गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं, लेकिन मुकदमे की विवेचना करने वाले तत्कालीन थाना प्रभारी शैलेंद्र प्रताप सिंह अदालत में बयान दर्ज कराने नहीं आ रहे हैं। वह वर्तमान में अयोध्या में सीओ के पद पर तैनात हैं।बुधवार को उक्त पत्रावली अदालत के सामने पेश हुई, जिसका अवलोकन करने के बाद अदालत ने अयोध्या के एसएसपी को निर्देशित किया है कि वह 27 जुलाई तक गिरफ्तारी वारंट पर कार्रवाई करते हुए सीओ को अदालत के समक्ष पेश करें।
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