IMG 20250222 135521 296 - गैर जमानती वारंट पर भी नहीं हाजिर हुए पुलिस कर्मी।

गैर जमानती वारंट पर भी नहीं हाजिर हुए पुलिस कर्मी।

अयोध्या उत्तर प्रदेश

गैर जमानती वारंट पर भी नहीं हाजिर हुए पुलिस कर्मी।

IMG 20250222 135521 296 - गैर जमानती वारंट पर भी नहीं हाजिर हुए पुलिस कर्मी।

अयोध्या।

अयोध्या फतेहगंज के आढ़त व्यापारी राजकुमार सोनकर से इनायत नगर थाना में मारपीट कर कैद रखने के आरोप में तत्कालीन थाना प्रभारी जंग बहादुर सिंह सहित 10 पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किए जाने का आदेश जारी हुआ है। साथ ही सभी आरोपियों के पुलिस कर्मी होने के बाद भी कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर न्यायाधीश ने कड़ा रुख अपनाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या को कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराए जाने के लिए पत्र भी जारी करने का आदेश दिया है।

यह कड़ी कार्यवाही विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट शिवानी जायसवाल की अदालत से हुई है। पीड़ित पक्ष की ओर से कोर्ट में दाखिल प्रार्थना पत्र के मुताबिक वर्ष 2012 में फतेहगंज का आढ़त व्यापारी राजकुमार सोनकर वसूली के विवाद को लेकर थाना इनायत नगर गए तो वहां पर मारा पीटा गया। पीड़ित ने कहीं सुनवाई न होने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया।

न्यायालय ने तत्कालीन एसओ जंग बहादुर सिंह, दरोगा अखिलेश कुमार, सिपाही रजत कुमार सिंह, शौकत खान, मुंशी अजय कृष्ण राय व सुरेंद्र शर्मा, होमगार्ड देशराज सिंह, दिलीप सिंह, इंद्रजीत सिंह व अजीत सिंह को एससी / एसटी एक्ट सहित कई अपराधों में 17 जनवरी 2014 को एसीजेएम तृतीय की कोर्ट ने तलब कर लिया। अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय नावेद मुजफ्फर की अदालत से 22 जुलाई 2024 को सभी पुलिस कर्मियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट का आदेश जारी किया गया। इसके बाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने सभी आरोपियों को जिला अदालत में तीन माह के अंदर हाजिर होने का आदेश पारित किया गया। घटना में शामिल आरोपी उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद कोर्ट में नौ माह बाद भी हाजिर नहीं हुए।

न्यायाधीश ने तत्कालीन थाना अध्यक्ष जंगबहादुर सिंह सहित सभी 10 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट का आदेश पारित किया। साथ ही इस संबंध में अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र भी जारी करने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिए 20 मार्च 2025 की तिथि नियत कर दिया।

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