उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में प्राइमरी स्कूल के शिक्षक पर सवा साल बाद पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। शिक्षक ने क्लास रूम में गुरु-शिष्य के रिश्ते को कलंकित करते हुए कक्षा चार की एक छात्रा से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें की थी। अधिकारियों के पैनल द्वारा जांच में आरोप की पुष्टि हुई। इसके बाद आरोपी शिक्षक को निलंबित किया गया, लेकिन अंत में बीएसए ने साठगांठ कर उसे बहाल कर दिया था। मामला जिले के पीपी कमैचा ब्लॉक के एक सरकारी स्कूल से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, पीपी कमैचा ब्लॉक अंतर्गत सरकारी स्कूल में तैनात सहायक अध्यापक दिवाकर सिंह पर छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट में चांदा थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। कक्षा चार की छात्रा का आरोप है कि दिवाकर स्कूल में उसके साथ छेड़छाड़ करता, संवेदनशील अंगों को छूता था। इससे तंग आकर छात्रा ने स्कूल आना बंद कर दिया। घरवालों को पता चला तो बात शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक पहुंची। तत्कालीन एबीएसए पीपी कमैचा विपुल उपाध्याय ने जांच बैठाई। जांच में छात्रा द्वारा लगाए गए आरोप सत्य पाए गए। एबीएसए ने छात्रा के बयान का वीडियो रिकॉर्ड कराया था। इसे संज्ञान लेकर तत्कालीन बीएसए दीवान सिंह ने तत्काल प्रभाव से शिक्षक को निलंबित कर दिया। फिर उन्होंने एबीएसए सुलतानपुर और एबीएसए बल्दीराय की संयुक्त जांच टीम बनाकर साक्ष्य के साथ आख्या मांगी। 29 जून 2022 को अधिकारियों के पैनल की जांच आख्या रिपोर्ट में पूर्व के आरोप की पुष्टि हुई। शिक्षक को कर्मचारी आचरण नियमावली के विरुद्ध पाया गया। जांच में सामने आया कि शिक्षक ने शिकायत नहीं करने के लिए दबाव भी बनाया था। वर्तमान मे बीएसए दीपिका चतुर्वेदी ने शिक्षक दिवाकर की सेवा समाप्त के लिए शासन को पत्र लिखा है।
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