%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%87%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%9F 7 - कुकर्म के प्रयास के दोषी को 10 साल की कैद, कोर्ट ने लगाया 15 हजार रुपए अर्थदण्ड।

कुकर्म के प्रयास के दोषी को 10 साल की कैद, कोर्ट ने लगाया 15 हजार रुपए अर्थदण्ड।

सुल्तानपुर - उत्तरप्रदेश

कुकर्म के प्रयास के दोषी को 10 साल की कैद, कोर्ट ने लगाया 15 हजार रुपए अर्थदण्ड।

अरेस्ट 7 - कुकर्म के प्रयास के दोषी को 10 साल की कैद, कोर्ट ने लगाया 15 हजार रुपए अर्थदण्ड।

सुल्तानपुर।
सुल्तानपुर जिले के कोतवाली नगर थानाक्षेत्र के एक मोहल्ले में चार साल पूर्व ट्यूशन पढ़ने गये 13 वर्षीय किशोर के साथ कुकर्म करने का प्रयास करने के दोषी मनोज कुमार पाण्डेय को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने गुरुवार को 10 साल कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है।
अदालत ने अर्थदण्ड की 50 फीसदी धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति पीड़ित किशोर को देने का आदेश भी दिया है। एडीजीसी रमेश चन्द्र सिंह के मुताबिक 7 दिसंबर 2020 को किशोर शाम लगभग छह बजे ट्यूशन पढ़ने आरोपी के यहां गया था जहां ट्यूशन टीचर ने ही उसके साथ कुकर्म करने के प्रयास जैसी वारदात को अंजाम दिया तथा किसी को बताने पर हत्या की धमकी भी दिया।किशोर ने घर पहुंचकर परिवार वालों को उसके साथ घटित घटना की जानकारी दी । किशोर के परिजन की तहरीर पर कोतवाली नगर थाने में रिपोर्ट पंजीकृत कराई गई तथा पुलिस ने आरोपी मनोज पांडेय के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय भेजा। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से मुकदमे के दौरान पेश किए गये गवाहो के साक्ष्यों के आधार पर दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।

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