अमेठी जिले के बाजार शुकुल थानाक्षेत्र एक गांव में 14 साल पूर्व नाबालिग किशोरी के अपहरण दुराचार करने के दोषी दिनेश उर्फ गिन्नी को फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने बुधवार को 10 साल की कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया ।अदालत ने दोषी पर 35 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।
एडीजीसी दानबहादुर वर्मा के मुताबिक शौच के लिए गई किशोरी का अपहरण व दुष्कर्म आरोपी ने 11 दिसंबर 2009 को किया था। पींड़िता के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में अभियोजन पक्ष से मुकदमे के दौरान पेश किए गये छह गवाहों के साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने मुकदमे का फैसला कर पींड़ित परिवार को न्याय दिया।
थाना क्षेत्र बंधुआ कला थाना क्षेत्र में बीते साल किशोरी से छेड़छाड़ करने के आरोपी इमरान ने पॉक्सो कोर्ट की विशेष अदालत में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने आरोपी को राहत देते हुए जमानत मंजूर कर रिहाई का आदेश दिया है। बचाव पक्ष के वकील संतोष पांडेय ने बताया आरोपी को कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी जिसकी नियमित जमानत पर सुनवाई हुई । बीते साल इमरान, आशीष पांडेय और शिवम पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ था। इमरान की नियमित जमानत पर सुनवाई में कोर्ट ने जमानत मंजूर कर रिहाई का आदेश दिया है।
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