अयोध्या जिले में 30 नवम्बर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट नितीश कुमार ने बताया कि आगामी दिनों में विभिन्न त्योहारों पर्वों धार्मिक एंव राजनैतिक संगठनो के कार्यक्रमों तथा परीक्षाओं के देखते हुए जनपद निषेधाज्ञाएं लगाई जाती है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के अनुसार अयोध्या दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक/शान्ति/कानून व्यवस्था/जन सुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से जनपद की सम्पूर्ण सीमा में इसके अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु निम्नलिखित निषेधाज्ञाएं पारित की जाती है। उपरोक्त आदेश को तात्कालिक रूप से पारित करने की आवश्यकता है, ऐसी दशा में समयाभाव के कारण समस्त सम्बन्धितों को समय से सूचित कर किसी अन्य पक्ष को सुना जाना संभव नहीं है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें और यदि बीच में वापस न लिया गया, तो दिनांक 30 नवम्बर तक प्रभावी इस आदेश अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
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